पैन कार्ड का आधार से लिंक करना
पैन कार्ड ( परमानेंट अकाउंट नंबर ) आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक दश अंकों का एक अल्फान्यूमैरिकल कोड होता है ,जो एक आइडेंटिफिकेशन, इनकम टैक्स भुगतान,लेन – देन,बैंक अकाउंट खुलवाने,जमीन जायदाद खरीदने – बेचने में काम आने वाला अत्यावश्यक कार्ड है। पैन कार्ड NSDL या UTIITSL के बेवसाइट से 101 रूपये में भारत के पते पर और 1011 रूपये में विदेश के पते पर ऑनलाइन बनवा सकते हैं। इसके लिए पहचान पत्र,एड्रेस प्रूफ और जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। पैन कार्ड एटीएम की तरह होता है ,जिसमें पैन कार्ड नंबर,नाम,जन्मतिथि,हस्ताक्षर,पिता का नाम,कार्ड धारी का फोटो किन्तु पता नहीं होता है ,इसलिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके कई फायदे हैं ,जो निम्नलिखित है –
(1) इनकम टैक्स में होने वाली समस्याओं एवं गड़बड़ी से हमें बचाता है।
(2) पैन कार्ड को आई डी के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं।
(3) बैंक में 5000 या ज्यादा रूपये जमा करवाते हैं तो आपको पैन कार्ड नंबर देना आवश्यक है।
(4) जब भी आप डी मैट अकाउंट खुलवाते हैं तो पैन कार्ड नंबर अतिआवश्यक हैं।
(5) किसी भी चल – अचल संपत्ति के खरीद – बिक्री पर पैन कार्ड आवश्यक है।
(6) पैन कार्ड की जरुरत क्रेडिट कार्ड बनवाने में भी आवश्यक है।
(7) आयकर रिटर्न भरते समय पैन कार्ड आवश्यक है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है ,जिसकी अंतिम तिथि अभी 30 जून 2020 है और हो सकता है तिथि आगे भी बढ़े,किन्तु समय रहते आप लिंक करा लें। लिंक कैसे कराएं निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें –
(1) सबसे पहले incometaxindiaefilin.gov.in पर जाएँ।
(2) यहाँ पर आपको बायीं तरफ लिंक आधार ऑप्शन मिलेगा,इसपर क्लिक करें।
(3) आधार लिंक पर क्लिक करते ही अलग से एक पेज खुलेगा।
(4) इसके बाद लिंक आधार के ठीक नीचे लिख हुआ दिखेगा क्लिक हीयर टू व्यू द स्टेटस।
(5) क्लिक हीयर टू व्यू द स्टेटस पर क्लिक करने पर एक अलग से पेज खुलेगा ,जहाँ पर पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करने के लिए कहा जायेगा।
(6) पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर डालने के बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। इस तरह आप पैन कार्ड को लिंक एवं स्टेटस जान सकते हैं।