प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना :- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केंद्र सरकारकी एक महत्त्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगार जैसे – घरों में काम कर रहे नौकर,ड्राइवर,रिक्शा चालक,कूड़ा बीनने वाले,बीड़ी बनाने वाले,आर्थिक रूप से कमजोर लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं।इसके लिए बहुत कम पैसे देकर एक बढ़िया पेंशन का हिस्सा बन सकते हैं।लाभार्थी की आयु के आधार पर यह तय होगा कि उसे योगदान कितना करना होगा और उतनी ही राशि केंद्र सरकार योगदान करेगी। साठ वर्ष की उम्र होने पर उन्हें प्रतिमाह 3000 रूपये पेंशन के तौर पर मिलेगा।लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उनके जीवन साथी को इसका लाभ मिलेगा।
 सीएससी केंद्र पर पंजीकरण पूरा होने पर योजना के तहत पेंशन स्कीम कार्ड का प्रिंट आउट प्राप्त होगी,जिसमें नाम, अकाउंट नम्बर एवं अन्य जानकारियां अंकित होगी।
पात्रता :- * असंगठित योजना से जुड़ा 18 से 40 वर्ष के बीच आयु वर्ग का कोई कामगार।
* किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी न होना।
* असंगठित क्षेत्र के अलावा घरों में काम करने वाले नौकर,रिक्शा चालक,ड्राइवर,मज़दूर आदि इस योजना में भाग ले सकते हैं।
* आवेदक की तनख्वाह प्रति माह 15 हजार से ज्यादा न होना।
* आवेदक का बचत खता होना अनिवार्य / जन धन खाता IFSC कोड सहित।
* आवेदक का आधार नंबर होना।
* मोबाईल नंबर होना।
लाभ :- * लाभार्थी हर महीने जितनी राशि देगा उतनी ही राशि सरकार अपनी तरफ से योगदान करेगी।
* व्यक्ति जैसे ही 60 वर्ष का होगा उसे 3000 रूपये की पेंशन मिलेगी।
* यह योजना बुढ़ापे में वरदान सिद्ध होगी।

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