उत्तर प्रदेश पुत्री विवाह अनुदान योजना

                                                                                        उत्तर प्रदेश पुत्री विवाह अनुदान योजना 

उत्तर प्रदेश पुत्री विवाह अनुदान योजना उत्तर प्रदेश में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों की पुत्री की शादी के लिए अनुदान की योजना है ।आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए बेटी की शादी के लिए धन की समस्या एक अत्यंत कष्टदायक स्थिति होती है।कभी – कभी तो अपनी पुत्री विवाह के लिए पिता अपने घर,जमीन तक बेचने को मजबूर हो जाते हैं।ऐसे ही परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अत्यंत सराहनीय प्रयास विवाह अनुदान योजना की शुरुआत करके की है।
                               इस योजना में अनुदान राशि के साथ – साथ महिलाओं को चिकित्सा मदद भी देने की योजना है।योगी सरकार इस दिशा में अधिक से अधिक परिवारों को लाभ पहुँचाने की कोशिश में जुटी है।इस योजना में लाभार्थी के कहते में सीधे पैसे जमा करवा दिए जाते हैं।पंजीकृत निर्माण श्रमिक को समस्त अर्हताओं की पूर्ति की स्थिति में उसकी पुत्री के विवाह हेतु 51000 रुपये की धन राशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी तथा अंतर्जातीय विवाह हेतु 55000 रुपये की राशि ।सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोड़ों के विवाह एक साथ एक ही स्थल पर आयोजित होने पर प्रत्येक जोड़ी को 5000 रुपये की राशि प्रदान बोर्ड द्वारा की जाएगी।
पात्रता :- (1) उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना।
(2) पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पहचान पत्र।
(3) परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 47000 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56500 रुपये होनी चाहिए।
(4) शादी करने वाले लड़के की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष हो।
(5) जन्म प्रमाण पत्र स्कूल का सर्टिफिकेट या कोई अन्य वैध प्रमाण पत्र ।
(6) पुत्री यदि गोग ली गई हो तो सम्बंधित प्रमाण पत्र हो।
(7) राशन कार्ड या अन्य कोई वैध अभिलेख जिसमें परिवार के सदस्यों का विवरण हो।
(8) आधार कार्ड
(9) जाति प्रमाण पत्र
(10) पासपोर्ट साइज़ का फोटो।
(11) आवेदक के पास शादी का प्रमाण पत्र
(12) बैंक खाता का होना।
आवेदन करने के लिए विजिट करें www.upbocd.in >daughter_married_construction

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